वीज़ा इंटरव्यू के दौरान, कई विदेशी कमर्शियल दूतावास आपसे बीते सालों के टैक्स रिटर्न की मांग करते हैं.
IT कानून के तहत तय सीमा से ज्यादा की आय अर्जित करने वाले सभी लोगों को ITR फाइल करना होता है. ऐसा नहीं करने पर विभाग की ओर से जुर्माना लगाया जाता है.
वेतनभोगियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने आखिरी तारीख 30 सितंबर है. वहीं जिनका बही खाता ऑडिट होता है या कंपनियों के लिए यह तारीख 30 नवम्बर है.
New ITR Website: धारा 234F के तहत लेट फाइलिंग शुल्क तब लिया जाता है, जब कोई व्यक्ति निर्धारित देय तिथि तक आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है.